
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है और अर्जी पर सुनवाई के लिए 07 सितम्बर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने दिया है। उमाकांत यादव के खिलाफ गांधी आश्रम पर अवैध कब्जा करने के आरोप में आजमगढ़ के फूलपुर थाने में एफआईआर दर्ज है।
आरोप है कि उमाकांत यादव के उकसाने पर 27 सितम्बर 2019 की शाम उसके दो बेटों रविकान्त यादव व दिनेश यादव ने अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलकर पुराहादी अम्बरी गांव स्थित गांधी आश्रम का ताला तोड़कर आश्रम भवन पर कब्जा कर लिया। सरकारी सामान लूट लिया।
सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। उमाकांत यादव का कहना है कि जमीन उसकी मौरूसी संपत्ति है। उसका कब्जा अवैध नहीं है। शिकायत कर्ता का कहना है कि उमाकांत यादव के विरुद्ध आठ हत्या सहित 65 आपराधिक मामले विचाराधीन हैं, उन्हें भी सुना जाए।