… तो स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाएगी जांच- हाई कोर्ट

 

बीएचयू के लापता छात्र के मामले में हाईकोर्ट का आदेश

कोर्ट में उपस्थित एएसपी ने बताया कि पुलिस लापता छात्र की सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके लिए कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने याचिका को 04 नवम्बर को सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस यदि लापता छात्र को तलाश नहीं कर सकी तो जांच स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाएगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने अधिवक्ता सौरभ तिवारी की लेटर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया है।

सुनवाई के दौरान एएसपी ने कोर्ट को छात्र की तलाश के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए तलाशी के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा भी देने को कहा है।

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