
प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर जिले की शाहगंज तहसील के परगना अंगुली के एसडीएम व खुटहन के थाना प्रभारी को 15 अक्टूूबर को स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने उनसे पूछा है कि पांच नवम्बर 1998 व 26 नवम्बर 2016 को पारित आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया है। क्यों न कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी एवं न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने मरहट निवासी समर बहादुर सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव को सुनकर दिया है।
सरकारी वकील दीपक मिश्र ने कोर्ट को बताया कि 25 अगस्त 2020 को पारित कोर्ट के आदेश की जानकारी एसडीएम को फैक्स से दी गई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। इस आदेश में कोर्ट ने पूर्व में जारी आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि जिला न्यायालय ने विपक्षियों द्वारा अवैध कब्जा हटाने का निर्देश एसडीएम को दिया। एसडीएम ने वर्ष 2016 में एसएचओ खुटहन को याचियों को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया, जिसका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है।