15 दिनों में भरे जाएं राजस्व परिषद के खाली पद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राजस्व परिषद प्रयागराज में सदस्यों के खाली पदों पर 15 दिन में नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि नियुक्ति नहीं हो पाती तो महाधिवक्ता बताएं कि सरकार किस कारण खाली पदों पर नियुक्ति करने से हाथ पीछे खींच रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने सीताराम भारती की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व परिषद से पूछा था कि सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है।
कोर्ट ने महीनों से पद खाली होने के बावजूद नियुक्ति न करने के कारणों के साथ जिम्मेदार अधिकारी का हलफनामा मांगा था। स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट से 15 दिन का समय मांगा और कहा कि कुछ दस्तावेज आने हैं ताकि हलफनामा दाखिल किया जा सके। इस पर कोर्ट ने कहा कि राजस्व परिषद में सदस्यों के पद क्यों खाली है,यह समझ से परे है। राजस्व मामलों की प्रदेश की सबसे बडी अदालत में मुकदमों की सुनवाई के लिए पर्याप्त सदस्य नहीं हैं। इस समय केवल दो सदस्य ही हैं।
इस पर सरकारी वकील ने नियुक्ति के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 15 दिन का समय दिया है और आदेश की प्रति महाधिवक्ता को लखनऊ भेजने का निर्देश दिया है।

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