प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के ड्राइवर मो. उमर उर्फ मक्खी की पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने मो उमर के अधिवक्ता साहब अली को सुनकर दिया है। याची व अतीक अहमद सहित पांच लोगों के खिलाफ मो. जैद ने धूमनगंज थाने में पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने और पुराने मुकदमे को वापस लेने के लिए धमकाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। याची की गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी में कहा गया कि इसी मामले में सहअभियुक्त की जमानत मंजूर हो चुकी है। याची को आशंका है कि उसे किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए याची को जमानत प्रावधान का पालन करने का निर्देश दिया है।