
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण में न्यायालयीय कार्य बाधित रहने एवं नियमित न हो पाने के कारण हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों, अधिकरणों के इस दौरान समाप्त हो रहे अंतरिम आदेश पांच जनवरी तक के लिए बढ़ा दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने इससे पहले 20 अक्तूबर को ये सभी अंतरिम आदेश एक दिसंबर तक के लिए बढ़ाए थे। बुधवार को उसी आदेश को पांच जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।