विधायक विजय मिश्र को हाईकोर्ट से राहत

मकान के ध्वस्तीकरण पर लगी रोक 15 दिसंबर तक बढ़ी

( अनंत पांडे ) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र के अल्लापुर स्थित मकान के ध्वस्तीकरण पर लगी रोक 15 दिसंबर तक बढ़ा दी है। साथ नक्शे के विपरीत निर्माण हटाने की याची को दी छूट जारी रखी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। कोर्ट ने उसके जवाब के लिए याची को दो सप्ताह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इंद्रकली व अन्य की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार व प्रयागराज विकास प्राधिकरण से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा था। साथ ही कहा था कि हलफनामे में इस बात का खुलासा किया जाए कि याची को प्रतिवाद करने व सुनवाई का उचित अवसर क्यों नहीं दिया गया।
याची की ओर से कहा गया कि पांच नवम्बर 2020 को शाम पांच बजे ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया और 15 मिनट के भीतर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू कर दी गई। याची को बचाव का मौका देने से इनकार कर दिया गया। यह भी कहा गया कि मकान दोनों याचियों के नाम है। पीडीए ने केवल एक को ही नोटिस दिया है। पूर्व स्वामी ने तीन फरवरी 1980 को ही एडीए से नक्शा पास कराकर निर्माण की अनुमति ली थी। साथ ही याचियों ने कहा था कि नक्शे के विपरीत निर्माण पाए जाने पर वे स्वयं हटा लेंगे। इसकी अनदेखी कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार हुआ निर्माण गिरा दिया गया। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी।

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