2.97 करोड़ टैक्स पर योजना के लाभ से इंकार

छूट समाधान की मांग से संबंधित याचिका खारिज

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सबका विश्वास योजना 19 के तहत कर छूट समाधान की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। सेन्ट्रल इक्साइज विभाग की डेजिगनेटेड कमेटी ने सुपर कैरोसीन आयल को शेड्यूल 4 में शामिल होने के आधार पर 2.97 करोड़ रुपये टैक्स पर योजना का लाभ देने से इंकार कर दिया जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डॉ. वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता शुभम अग्रवाल का कहना था कि सुपर कैरोसीन आयल एक्साइज कमोडिटी नहीं है। इसलिए उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 1अप्रैल 02 से 31 मार्च 05 तक का टैक्स 2ऽ97 करोड़ रुपये जमा नहीं किए गए हैं। क्योंकि कार्पोरेशन की देनदारी नहीं बनती है।
सेन्ट्रल एक्साइज विभाग के अधिवक्ता गौरव महाजन का कहना था कि सुपर कैरोसीन आयल शैड्यूल 4 में शामिल हैं जिस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। ऐसे मे कार्पोरेशन को सबका विश्वास योजना का लाभ नहीं मिल सकता। कमेटी ने प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मति आदेश दिया है। जिस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

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