
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में कितने थाने ऐसे हैं, जिनमें महिलाओं के लिए टॉयलेट हैं। कोर्ट ने यह जानकारी 15 फरवरी तक उपलब्ध कराने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अंजली पांडेय व 12 अन्य लॉ स्टूडेंट्स की जनहित याचिका पर दिया है।
विभिन्न विश्वविद्यालयों की विधि छात्राओं ने जनहित याचिका दाखिल कर प्रयागराज शहर के थानों में महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाने व जहां बने हैं, उनकी मरम्मत कराने की मांग की है। साथ ही प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को ये टॉयलेट बनाने के लिए फंड मुहैया कराने का समादेश जारी करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पुलिस थानों में लेडीज टॉयलेट न होना गरिमा व निजता के अधिकार का उल्लंघन है।