
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएमओ फतेहपुर डॉ. गोपाल कुमार माहेश्वरी को अवमानना के एक मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें आदेश पालन के लिए एक माह का समय देते हुए कहा है कि ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध अवमानना का आरोप निर्मित किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने पार्वती राय की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता प्रशान्त मिश्र को सुनकर दिया है।
स्वास्थ्य कार्यकर्ता की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश
याची का कहना है कि वह 17 मार्च 1989 से स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद पर कार्यरत है। उसके खिलाफ शिकायत पर उसे काम करने से रोक दिया गया। इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी। याची के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई लेकिन मुकदमे में अदालत से बरी कर दिया गया। इस दौरान उसे सेवाजनित परिलाभ से वंचित रखा गया। याची की मांग पर कोर्ट ने सीएमओ को चार सप्ताह में उसका प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया है, जिसका पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गई है।