एडीएम व प्रोजेक्ट निदेशक को अवमानना नोटिस

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि यह राज्य के लिए अफसोसजनक है कि अधिकारी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने के आदी हो गए हैं। वे समादेश का पालन नहीं करते।

आदेश की अवहेलना के आदी हो गए हैं अधिकारी: हाईकोर्ट

यही नहीं, अवमानना याचिका पर मिले समय के बाद भी अनदेखी करते हैं और फिर से अवमानना याचिका दाखिल होती है।
कोर्ट ने दो बार समय दिए जाने और आदेश की सूचना के बाद भी निर्देश का पालन न करने पर कौशाम्बी एडीएम- भू अध्याप्ति अधिकारी मनोज कुमार व प्रोजेक्ट निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कानपुर पंकज मिश्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उन्हें आदेश की अवमानना करने के लिए आरोप निर्मित कर सजा दी जाए। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को तलब भी किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने जयंती पांडेय की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि हर समादेश का पालन करें। आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर पालन के लिए एक माह का समय दिया गया। फिर भी पालन नहीं किया तो फिर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। मामले के तथ्यों के अनुसार कोर्ट ने सिक्स लेन सड़क के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसका पालन नहीं किया जा रहा है।

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