शंकरचार्य स्वामी वासुदेवानंद के खिलाफ 15 वर्षो बाद झूंटा मुकदमा निरस्त

( विनय मिश्रा ) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। श्रीमद् ज्योतिष पिठाधीशवर जगतगुरु शंकरचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी के खिलाफ स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा 8/2/2005 को कायम कराया गया धन झूंसी में फर्जी मुकदमा अंर्तगत धारा 694 और 120B IPC आज a ए सी जे एम 5 फर्स्ट ने अपने आदेश द्वारा सरकार के निर्णय को स्वीकार करते हुए वापस लेने की अनुमति दे दी है l सन 2005 से 2021 तक लगभग 15 साल चले मुकदमे को निर्थक मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको वापस लेने का निर्णय लिया ।गवर्नर के आदेश से निर्णय प्रयागराज जिलाधिकारी को भेजा गया मामला अंत में कोर्ट में गया न्यालय ने दोनो पक्षों को सुना सरकारी पक्ष एपीओ अतुल द्विवेदी डीजीसी श्री अग्रहरी जी वासुदेवानंद जी की ओर से ओंकारनाथ त्रिपाठी और श्री कुंज बिहारी मिश्रा जी ने बहस किया और फैसले पर उपस्थित रहे l
श्री त्रिपाठी ने बताया कि उक्त मुकदमा में आचार्य छोटे एवम विपिन मिश्र व सुरेश तिवारी आदि को फर्जी तरह से धारा 394 ओर 130 की आईपीसी में पकड़ा गया था अंत में आज श्रीमती पल्लवी सिंह ने मुकदमा वापस लेने के निर्णय पर अपनी सहमति और आदेश पारित कर दिया इस प्रकार 15 वर्षो बाद यह झूंटा मुकदमा निरस्त हो गया l

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