कोर्ट ने सरकार ने पूछा है कि शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव कब तक कराए जाएंगे

( विनय मिश्रा ) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्ती दिखाने के बाद अब शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त करने पर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि किस प्रावधान के तहत 16 मार्च को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस मामले में अब 25 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति मनीष कुमार की पीठ ने यह निर्देश असद अली खान की याचिका पर पारित किया। कोर्ट ने सरकार ने यह भी पूछा है कि शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव कब तक कराए जाएंगे। इन सभी सवाल पर कोर्ट ने 25 मार्च को स्पेशल सेक्रेट्री स्तर के एक अधिकारी को तलब किया है। उनसे जवाब मांगा है।
कोर्ट ने दाखिल याचिका में कहा गया था कि वक्फ अधिनियम 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत बोर्ड का पांच वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात प्रशासक नियुक्त किया जा सके। इसके साथ ही कहा गया कि पिछला चुनाव 19 मई 2015 को हुआ था। इस आधार पर 19 मई 2020 को पांच वर्ष पूरा होने के बाद चुनाव हो जाने चाहिए थे किंतु चुनाव नहीं कराए गए। इस बीच बिना किसी नियम के 16 मार्च 2021 को बोर्ड में प्रशासक नियुक्त कर दिया गया।

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