पार्क में निर्माण पर कार्रवाई रिपोर्ट तलब

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। हाईकोर्ट ने अल्लापुर के पार्क में सरकार की जानकारी में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने को प्रथमदृष्टया अधिकारियों की मिलीभगत करार दिया है। साथ ही कहा कि वह दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है लेकिन अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल के अनुरोध पर इस उम्मीद से सुनवाई शुक्रवार के लिए स्थगित की जा रही है ताकि वह स्वयं अधिकारियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई से हमें अवगत करा सकें।
कोर्ट ने कहा कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व नगर निगम की जानकारी में अवैध निर्माण हो रहा है। लेकिन न तो अभियंत्रण सेवा ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही उस नगर निगम ने, जिस पर पार्क के रखरखाव का दायित्व है। इससे लगता है कि निर्माण अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी एवं न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शैलेश चंद्र मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में कहा गया है कि प्राधिकारी की अनुमति के बगैर ठेकेदार द्वारा पब्लिक पार्क में विधिविरुद्ध तरीके से निर्माण कराया जा रहा है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि निर्माण ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। इससे ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का कोई सरोकार नहीं है। ठेकेदार स्वयं निर्माण कर रहा है।
इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि अपर महाधिवक्ता की बात सही है तो यह गंभीर है।अधिकारियों को पता है फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कोर्ट ने आदेश की प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और कृत कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है।

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