चित्रकूट के एक्सईएन कमलेश वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम चित्रकूट के अधिशासी अभियंता कमलेश कुमार वर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही उन्हें सीजेएम चित्रकूट के समक्ष इस आश्वासन के साथ 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करने का निर्देश दिया है कि वह पांच जुलाई को हाईकोर्ट में हाजिर होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने शिवमंत सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 18 अप्रैल 2021 को ही कहा था कि प्रथमदृष्टया अवमानना केस बनता है और आदेश के पालन का अवसर भी दिया था। न मानने पर तलब किया था। इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया और न ही उनकी तरफ से कोई हाजिर हुआ। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया है।

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