पूर्व के बयान से मुकरना पड़ा महंगा, अदालत ने किया दंडित

प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार )। पूर्व में दिए बयान से अदालत में मुकरने पर सुबह से शाम तक की सजा एवं 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। यह आदेश पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश पूनम ने शासकीय अधिवक्ता राहुल मिश्र की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दर्ज मुकदमे में आरोपित फकड़ी कोल को सुनने के बाद दिया।
प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि फकड़ी कोल ने दहेज मृत्यु के मामले में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसमें आरोपित कई वर्षों तक जेल में रहा परंतु जब न्यायालय में उसका बयान दर्ज किया गया तो पूर्व के बयान से वह मुकर गया। उसे पक्ष द्रोही घोषित किया गया। इसलिए स्पष्ट है कि इसके द्वारा जानबूझकर न्यायालय में झूठ बोला गया है इसलिए उसे दंडित किया जाए। अदालत ने प्रकरण पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और आरोपित फकड़ी कोल को सुनने के बाद दोषी पाया तथा उसे इस आरोप के लिए अदालत के उठने तक की कैद और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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