
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। नाम छिपा कर शादी करने के आरोपित इसरार मियां उर्फ इतराज अहमद की जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपित पर जबरन धर्मांतरण का आरोप है।
यह आदेश अपर सेशन जज वीरभद्र ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और विनय त्रिपाठी को सुन कर दिया। मामला थाना घूरपुर का है। पीड़िता 15 जुलाई को घर से गायब हो गई थी। आरोपित ने पीड़िता को दो दिन बाद ले जाकर निकाह कर लिया।
पीड़िता को शक होने पर उसने आरोपी का आधार कार्ड देखा तो उसमें उसका नाम इतराज था जबकि आरोपी ने पीड़िता को अपना नाम राज बताया था। पीड़िता के पिता ने थाने में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था।