इविवि: रिटायर शिक्षक पा सकेंगे अवकाश नकदीकरण का लाभ

( अनुराग शुक्ला )
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों के 2006 से रिटायर शिक्षक अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) का लाभ पा सकेंगे। यूजीसी ने गुरुवार को प्रो. राम किशोर शास्त्री की अवमानना याचिका पर निर्णय लिया है।
ज्ञात हो कि अब तक 18 जुलाई 2018 से रिटायर होने वाले शिक्षक ही लीव इनकैशमेंट का लाभ मिल रहा था। जबकि इससे पूर्व के रिटायर शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। आटा के पूर्व अध्यक्ष प्रो. राम किशोर शास्त्री ने बताया कि जुलाई 2019 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। यूजीसी द्वारा उच्च न्यायालय के दो महीने में निर्णय लेने के आदेश का अनुपालन न करने के कारण जुलाई 2020 में उन्होंने पहली बार अवमानना याचिका दायर की। कोरोना के कारण उच्च न्यायालय ने पुन: तीन महीने का समय यूजीसी को दिया। इसके बाद भी यूजीसी की ओर से निर्णय नहीं लेने के कारण मई 2021 में पुन: अवमानना याचिका दायर की गई। इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट में यूजीसी ने बताया कि छठें वेतन आयोग के रेगुलेशन 2010 के प्रभावी रहते हुए जो शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें भी अवकाश नगदीकरण का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को अधिकतम 300 दिन का लीव इनकैशमेंट दिया जाएगा।

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