( विनय मिश्रा )प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आश्वासन दिया है कि व्यापारियों से जुड़े मामलों में पुलिस मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी। राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में गाइडलाइन भी जारी करेगी।
अवनीश अवस्थी कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को न्यायालय में हाजिर हुए थे। कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर मुख्य सचिव गृह के अलावा एसपी जालौन रवि कुमार और नदी गांव थाने के सब इंस्पेक्टर केदार सिंह को तलब किया था। जालौन के व्यापारी विशाल गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि यह लगातार देखने में आ रहा है कि पुलिस व्यापारियों के खिलाफ मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रही है। उन पर धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। याची के खिलाफ गत 20 फरवरी को नदी गांव थाने में धोखाधड़ी और सरकारी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। याची ने कहा कि वह ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है और अपने ट्रक पर सुपारी व तम्बाकू लेकर जा रहा था। सब इंस्पेक्टर केदार सिंह ने उसका ट्रक रोक लिया तथा ट्रक पर लदे माल से संबंधित सभी वैध दस्तावेज दिखाने के बावजूद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। कोर्ट के आदेश पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव गृह और एसपी जालौन ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही याची के खिलाफ दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की इस मनमानी कार्रवाई से व्यापारियों को सहूलियत देने वाली राज्य सरकार की नीति को धक्का लग रहा है। प्राथमिकी देखने से ही स्पष्ट है कि इसे जानबूझकर परेशान करने के इरादे से दर्ज किया गया है। इसके पूर्व कोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले में एसपी जालौन से जवाब मांगा था लेकिन सुनवाई के दौरान उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को तलब किया था।