एसआई भर्ती परीक्षा के सैकड़ों अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से झटका

( अनुराग शुक्ला )प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर (एसआई) और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एसआइ व एएसआइ के 609 पदों पर भर्ती मामले में तय किया है कि परीक्षा में वही अभ्यर्थी बैठने के योग्य थे जिनके पास डुएक/एनआईईएलआईटी का ‘ओ’ लेवल सर्टिफिकेट था। कोर्ट ने बीटेक, बीएससी (कंप्यूटर साइंस) और बीसीए करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिए जाने के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है।

यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी व जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। बता दें कि 26 मार्च, 2021 को एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर आदेश दिया था कि याचीगण ने जो कोर्स किए हैं, ‘ओ’ लेवल उन कोर्सेज का एक भाग है। लिहाजा याचियों के मामले में पुनर्विचार किया जाए। इस आदेश को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि 2016 के तत्कालीन नियम के मुताबिक डुएक/एनआईईएलआईटी से ‘ओ’ लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही उक्त परीक्षा में भाग लेने के योग्य थे।

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