इलाज में लापरवाही: डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। लापरवाही से इलाज करने के आरोपित एक निजी अस्पताल के डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने उतरांव क्षेत्र के टिकरी निवासी मनोज कुमार की अर्जी पर दिया है।
वादी का आरोप था कि 30 जुलाई 2018 को उसकी मां के पेट में दर्द हुआ तो उन्हें गौसिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दो दिन बाद भी कोई आराम नहीं हुआ तो कहीं और इलाज के लिए डिस्चार्ज करने को कहा। लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर यूएस खान ने डिस्चार्ज करने से मना किया। कहा कि शाम तक आराम मिल जाएगा। लेकिन उसकी मां को आराम नहीं मिला। डिस्चार्ज के लिए कहने पर डॉक्टर ने फिर मना किया तो प्रार्थी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने पर हॉस्पिटल प्रबंधन ने बताया कि उसकी मां की मृत्यु दोपहर में ही हो गई थी। कोर्ट ने सीएमओ को घटना की जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। रिपोर्ट मिलने पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है।

Exit mobile version