शाइन सिटी: नसीम बंधुओं सहित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी से शाइन सिटी के सैकड़ों निवेशकों के करोड़ों हजम करने के मुख्य आरोपी नसीम ब्रदर्स व अन्य की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश से भागे अभियुक्त का पासपोर्ट तत्काल निरस्त किया जाए। कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा के निदेशक को 22 अक्तूबर को तलब किया है और पूछा है कि विदेश भागने दो मुख्य आरोपियों में से एक का ही पासपोर्ट क्यों निरस्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि 1647 निवेशकों के 237 करोड़ हड़पने वालों के खिलाफ 284 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। एफआईआर दर्ज होते ही पासपोर्ट क्यों नहीं निरस्त किया गया। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने श्रीराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी है। एक अभियुक्त अधिवक्ता के माध्यम से केस में पक्ष भी रख रहा है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। कोर्ट ने निदेशक आर्थिक अपराध शाखा व प्रदेश के डीजीपी को तलब किया था। कोर्ट ने डीजीपी की अगली सुनवाई पर हाजिरी माफ कर दी लेकिन निदेशक को हाजिर होने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अनुपालन रिपोर्ट पेश की।कोर्ट ने पुलिस की क्राइम ब्रांच के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि 2019 में एफआईआर दर्ज हुई है और सैकड़ों निवेशकों का करोड़ों हजम करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। दो मुख्य आरोपियों राशिद नसीम व आसिफ नसीम में से केवल एक का ही पासपोर्ट निरस्त किया गया है।एफआईआर दर्ज होते ही पासपोर्ट निरस्त क्यों नहीं किया गया, यह समझ से परे है। कोर्ट ने कहा कि विदेश मंत्रालय नहीं पता लगा सका कि मुख्य आरोपी किस देश में हैं ताकि उन्हें वापस लाया जा सके।

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