जनपद न्यायालय व तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, राजस्व सम्बंधी बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत सम्बंधी वाद, फौजदारी वाद, आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का निस्तारण 12 मार्च को किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रज्ञा सिंह द्वितीय ने बताया है कि उप्र राज्य विधिक प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रयागराज के तत्वावधान में 12 मार्च को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय, प्रयागराज व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें समस्त वादों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण कोविड को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा। उन्होंने समस्त वादकारियों से कहा है कि वे अपने मुकदमों के तस्दीक अपने अधिवक्ता द्वारा उचित माध्यम से लोक अदालत के आयोजन से पूर्व सम्पन्न करा लें, जिससे उनके मुकदमों का निस्तारण किया जा सके।

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