प्रयागराज में संगम किनारे निर्मित 35 मलिन बस्ती घर उजाड़े जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को मलिन बस्तियों को उजाड़ने पर रोक लगा दी है. साथ ही, हाईकोर्ट कुंभ मेला प्रशासन से जवाब मांगा है कि रोक के बावजूद किस आदेश के तहत मलिन बस्ती के 35 घरों को उजा़ड़ा गया.
इलाहाबाद कोर्ट ने मेला प्रशासन से यह भी पूछा है कि उजाड़ी गई बस्ती में रहने वालों के विस्थापन के लिए क्या इंतजाम किया गया है. दरअसल, संगम मलिन क्षेत्र बस्ती की ओर से कोर्ट में दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद मलिन बस्ती को उजाड़ने पर रोक लगाई है.
गौरतलब है मामले की अगली सुनावई 27 अक्टूबर को होगी और मेलाधिकारी कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल करेंगे.