महाधिवक्ता कार्यालय निर्माण में घपले की विजिलेन्स जांच के निर्देश

इलाहाबाद, (अनुराग शुक्ला) । हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय भवन निर्माण में घपले की विजिलेन्स जांच के निर्देश दिए हैं, और दो माह में रिपोर्ट माँगी है।

सरकार न करे हस्तक्षेप

कोर्ट ने मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव गृह को निर्देश दिया है कि महानिदेशक विजिलेन्स के कार्य में सरकार किसी प्रकार हस्तक्षेप न करे।

बिना अनुमति न बदले जाएं महाधिवक्ता

बिना कोर्ट की अनुमति के महानिदेशक को बदला न जाये । कोर्ट ने महानिदेशक को विजिलेन्स जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है । यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति शशिकांत की खंडपीठ ने मंशाद व अन्य की याचिका पर दिया है ।

किस बात पर लगी थी याचिका

कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने भवन बनाने में भारी धनराशि खर्च की। दो लिफ्ट है, जिसमें से एक बंद है दूसरी आये दिन खराब रहती है। फाइले कोर्ट में समय से नहीं आने से सुनवाई नहीं हो पाती।

मायावती से लेकर अखिलेश सरकार में हुई थी खरीदी

लाखों रूपये का जनरेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। भवन निर्माण के मानकों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा है कि क्या फंड का सही इस्तेमाल किया गया है। नहीं तो कौन जिम्मेदार हैं ।भवन निर्माण मायावती सरकार के समय किया गया था जबकि जनरेटर अखिलेश यादव सरकार के समय खरीदा गया था।

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