वस्तुओं से लदे किसी भी वाहन को न रोका जाए-केंद्रीय गृह सचिव के आदेश

प्रयागराज। प्रदेश में गैर आवश्यक वस्तु की गाड़ियां जो कि पूरे प्रदेश में 21 मार्च की मध्यरात्रि से घड़ी थी उन्हें किसी भी जिले के प्रशासन के द्वारा गंतव्य तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी।

जिस कारण उनमें लदे माल की सुरक्षा ड्राइवर और क्लीनर के जानमाल की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने अपनी चिंताओं से अवगत कराया था ।

जिस पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव भल्ला ने 29 मार्च को आदेश जारी कर सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को यह कहा था कि कोई भी गाड़ी चाहे वह आवश्यक वस्तुओं को अथवा अनावश्यक वस्तुओं को लेकर जारी है उसे ना रोका जाए किंतु उत्तर प्रदेश के अंदर कोई आदेश ना आने के कारण सभी जिलों के प्रशासन के द्वारा इसे रोका जा रहा था कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रयास से कल दिनांक 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त धीरज साहू जी के द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया गया है।

इतना ही नहीं प्रमुख सचिव कार्यालय से मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी जी के द्वारा यह भी आदेश जारी किया गया है कि ऐसी कोई भी गाड़ी जिसमें पास हो अथवा ना हो और वह आवश्यक वस्तु लेकर जा रही है उसे रोका ना जाए।

परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश का प्रभाव यह होगा की सड़क पर गैर आवश्यक वस्तु बलात्कार खड़ी गाड़ियां जब अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे तो प्रशासन को और व्यापारियों को खाद्य वस्तु लेकर जाने के लिए ट्रक उपलब्ध हो सकेंगे।

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