
नई दिल्ली। तबलीगी जमात के सम्मेलन के कारण काबू में चल रहे कोरोना संक्रमण के मामलों में अचानक बढ़ोत्तरी और कई राज्यों तक फैलने को देखते हुए दो उच्च न्यायालयों ने मामले में संज्ञान लिया है। जहां एक ओर गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि वीजा नियमों का उल्लंघन कर तबलीगी जमानत में शामिल हुए विदेशियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि तबलीगी जमानत में शामिल होकर लौटे लोगों की पहचान कर जरूरी कदम उठाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 7 अप्रैल तक इस बारे में हुए कार्रवाई और आंकड़े तलब किये हैं।
तबलीगी जमात में शामिल लोगों का मामला दो उच्च न्यायालयों में उठा