क्वारेंटीन सेंटर की अव्यवस्था पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज। प्रयागराज में क्वारेंटीन सेंटर की अव्यवस्था एवं सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 27 मई तक जवाब मांगा है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने गौरव कुमार गौर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि अस्पतालों के बारे में फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने याची एवं महानिबंधक कार्यालय से पूरी पत्रावली अपर महाधिवक्ता को 22 मई तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जवाबी हलफनामे की प्रति याची को भी दी जाए।

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