ओबीसी अभ्यर्थियों ने मांगी आयु सीमा में छूट

पुलिस-पीएसी भर्ती 2018: हाईकोर्ट में याचिका दायर
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुलिस-पीएसी भर्ती-2018 में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच साल की छूट देने की मांग के लिए याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। अब सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने हरिहर प्रसाद निषाद की याचिका पर दिया है। वहीं, हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में खाली पदों को भरने की मांग को लेकर दाखिल एक अन्य याचिका पर भी प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर अधिवक्ता डीसी द्विवेदी ने बहस की। याची का कहना है कि 26 नवंबर 2018 को पुलिस भर्ती बोर्ड ने पुलिस भर्ती निकाली थी। इसमें अर्हता आयु एक जुलाई 2018 को 22 वर्ष तय की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजेंद्र सिंह केस में पुरुष अभ्यर्थियों को आय सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। क्षैतिज आरक्षण नियमों के तहत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आयु सीमा में पांच साल की छूट रहेगी। याची सुप्रीम कोर्ट व पिछड़ा वर्ग को मिलाकर छह साल की छूट पाने का हकदार है। भर्ती के समय याची की आयु 28 साल थी। आयु सीमा में छूट देकर उसे भी आवेदन भरने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन, बोर्ड ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया है।



