एनआरएचएम घोटाले में हाईकोर्ट का फैसला: आपराधिक मुकदमों को रद्द करने से इनकार

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले में आरोपी सीएमओ फतेहपुर रहे डॉ. काशीराम और सीएमओ सोनभद्र रहे डॉ. उमेश प्रसाद पांडेय एवं डिप्टी सीएमओ सोनभद्र रहे डॉ. उदय नाथ गौतम के खिलाफ सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में चल रहे आपराधिक मुकदमों को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि याची मुकद्दमा रद्द करने का कोई आधार पेश नहीं कर सके। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई अदालत को उनकी जमानत अर्जी पेश होने पर उन्हें संजय अवस्थी के केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने याचियों के अधिवक्ता और सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व एडवोकेट संजय यादव को सुनकर दिया है। डॉ. काशीराम की याचिका में सीबीआई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को रद्द करने व उसमें 17 अगस्त 2020 को जारी सम्मन निरस्त करने और याची की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की मांग की गई थी।
इसी प्रकार कोर्ट ने एनआरएचएम घोटाले में सीएमओ सोनभद्र रहे डॉ. उमेश प्रसाद पांडेय एवं डिप्टी सीएमओ सोनभद्र रहे डॉ. उदय नाथ गौतम की भी जमानत अर्जी निस्तारित करने का निर्देश दिया है। इन पर लाखों की अवैध खरीद व घोटाले का आरोप है।



