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अभ्यर्थी की लंबाई की करें दोबारा जांच

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को कांस्टेबल भर्ती 2015 में शामिल अभ्यर्थी की लंबाई की दोबारा जांच कराकर उसे नियुक्ति देने पर विचार करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रवि प्रताप भारद्वाज की याचिका पर अधिवक्ता सुनील यादव को सुनकर दिया है। बोर्ड की जांच में अभ्यर्थी की लंबाई मानक से कम पाई गई थी जबकि सरकारी अस्पताल की जांच में उसकी लंबाई मानक के अनुरूप है। इस विसंगति पर याचिका दाखिल की गई थी।

 

हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया आदेश

अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि शारीरिक परीक्षण के समय अभ्यर्थी समस्त शारीरिक मानकों को पूरा करता था लेकिन गलत नाप के आधार पर मेडिकल बोर्ड ने लंबाई कम होने की मौखिक जानकारी देते हुए उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। अभ्यर्थी ने आपत्ति भी की थी, जिस पर मेडिकल बोर्ड ने मौखिक आदेश से अभ्यर्थी को चयनित करने से फिर इनकार कर दिया।
याची ने सरकारी अस्पताल में अपनी लंबाई नपवाई तो विज्ञापन के मुताबिक उसकी लम्बाई 168 सेंटीमीटर ही पाई गई। अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को आदेश दिया कि अभ्यर्थी की लंबाई का पुन: परीक्षण कराया जाए। साथ ही अभ्यर्थी की लंबाई विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक पाए जाने पर उसकी नियुक्ति पर नियमानुसार विचार किया जाए।

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