इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर विचाराधीन कैदी 60 दिन के लिए पैरोल अथवा अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार )। प्रदेश की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय यादव की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी ने व्यापक पैमाने पर सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदियों की रिहाई की योजना घोषित की है।
यूपी की जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने पर कैदियों की संख्या कम करने के दृष्टिगत होगी रिहाई
न्यायिक अधिकारियों को जेलों में जाकर योजना के तहत के देखो 60 दिन की पैरोल अथवा अंतिम जमानत पर रिहा करने की कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व महानिदेशक कारागार आनंद कुमार कमेटी के सदस्य हैं, यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए बनी है। हाई पावर कमेटी की अगली बैठक 22 मई को होगी, 30 मई तक कैदियों की कोर्ट में पेशी पर रोक लगाई हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेशी होगी जो कैदी पहले पैरोल पर हैं उनकी पैरोल अगले 60 दिन के लिए बढ़ा दी गई है।




