अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध
*इच्छुक युवक/युवतियां 15 जुलाई तक अपना आवेदन पत्र करें जमा*
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शिव प्रकाश तिवारी ने बताया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा संचालित टर्मलोन योजनान्तर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्व की भांति जनपद प्रयागराज में अल्पसंख्यक समुदाय वर्ग के (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्व,पारसी एवं जैन) के बेरोजगार युवक/युवतियों के सर्वांगीण विकास/कल्याणार्थ स्वरोजगार के उद्देश्य से न्यूनतम रू0 1.00 लाख व अधिकतम 20.00 लाख की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एण्ड एलाईड टेक्निकल टेªडर्स, स्माल बिजनेस, आर्टीजन एवं ट्रान्सपोर्ट सर्विस सेक्टर) हेतु 6 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऋण की वापसी 5 वर्षो में 20 सामान त्रैमासिक किश्तों में की जायेगी, जिसकी पात्रता के लिए शर्तों में लाभार्थी अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख ईसाई बौद्व पारसी एवं जैन) का हो, लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, लाभार्थी जनपद प्रयागराज का निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू0 98000.00 से अधिक न हो एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू0 120000.00से अधिक न हो, लाभार्थी को योजना के संचालन एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के ऋण की वापसी हेतु आधार शीडेड, बैंक खाता सं0 होना अवश्य है, निगम की संचालित टर्मलोन /मार्जिन मनी ऋण योजना में इसके पूर्व में लाभ प्राप्त कर चुके व्यक्ति इसके पात्र नहीं होगें, आय प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार/एस0डी0एम0 द्वारा जारी किया ही मान्य होगा, परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन0एम0डी0एफ0सी0 तथा 05-05 प्रतिशत यू0 पी0 एम0 एफ0डी0सी0/लाभार्थी द्वारा अपने स्रोतों से लगाया जायेगा।
उपरोक्त अर्हताएं रखने वाले इच्छुक युवक/युवतियों को सूचित किया जाता है कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय कक्ष सं0 50 विकास भवन, प्रयागराज से सम्पर्क स्थापित कर निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 15.07.2021 तक कार्यालय में शाम 5ः00 बजे तक जमा किया जा सकता है।




