हाईकोर्ट के अनुभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश

(अनंत पांडेय )प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार ) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महानिबंधक को सभी अनुभागों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का निर्देश दिया है ताकि अनुभागों की गतिविधियों की निगरानी व नियंत्रण किया जा सके। कोर्ट ने महानिबंधक को सात दिन के भीतर इसका प्रस्ताव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्ताव को मंजूर करते हैं तो सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने प्रबोधनंद गिरि व अन्य की याचिका में सुनवाई के दौरान कई खामियां सामने आने पर दिया है। याचिका में आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर नहीं दिया गया था, वकालतनामा पर गवाह के हस्ताक्षर नहीं थे और संलग्न कागजात की टाइप कॉपी नहीं लगी थी। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन के ज्वाइंट रजिस्ट्रार मुकेश कुमार कुशवाहा को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर खामियां हैं, जिन्हें स्टाम्प रिपोर्टिंग सेक्शन द्वारा दूर किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा लगता है कि वहां के कर्मचारियों व पक्षकारों के बीच किसी प्रकार की मिलीभगत है। हालांकि कोर्ट ने ज्वाइंट रजिस्ट्रार के आग्रह पर याची के अधिवक्ता को याचिका की खामियां दूर करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी। साथ ही महानिबंधक को अनुभागों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया।




