मकान हड़पने में बुजुर्ग की हत्या मामले में चार पर मुकदमे का निर्देश

(अनंत पांडेय) प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। सीजेएम कोर्ट ने कीडगंज में मकान हड़पने के लिए बुजुर्ग की हत्या करने के आरोप में किराएदार पप्पू पांडेय सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने यह आदेश बुजुर्ग की पुत्री सुनैना की अर्जी पर अधिवक्ता अनिल कुमार गुप्ता को सुनकर दिया है।
प्रार्थना पत्र के अनुसार सुनैना नौकरी के लिए आठ वर्षों से दिल्ली में रह रही थी। उसने मां को भी इलाज के लिए साथ रखा था। गत 30 अप्रैल को मां की मृत्यु होने पर उसने दाह संस्कार के लिए कीडगंज में अपने पिता सुरजीत कुमार ढंड को सूचना देने के लिए कॉल किया लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ मिला। रिश्तेदारों व पड़ोस के लोगों से पता चला कि पिता की मृत्यु हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और आरोपी किराएदारों ने मकान पर कब्जा कर लिया है। सुनैना घर पहुंची तो आरोपियों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और धमकी दी कि दोबारा आई तो पिता की तरह उसे भी जान से मार देंगे। सुनैना ने थाने में तहरीर दी और कोई सुनवाई न होने पर अदालत में यह प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने थाने से आख्या मांगी तो पता चला कि सुनैना का आरोपी किरायेदारों से विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने सीआरपीसी के तहत 107/16 व 145 की कार्रवाई की थी। सुनैना के पिता की मृत्यु बीमारी से बताई लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं सामने लाया गया। साथ ही यह तथ्य भी सामने आया कि सुनैना के पिता ने आरोपी नरेंद्र कुमार पांडेय की पत्नी दीपमाला के पक्ष में वसीयत के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन वह आवेदन उनकी मृत्यु के चार माह बाद का था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तथ्यों की गंभीरता को देखते हुए कीडगंज थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश दिया।



