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वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20अप्रैल से नही खुलेंगी जिला अदालतें

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना की भयावहता को देखते हुए 20अप्रैल से जिला अदालतों को खोलने के फैसले को वापस ले लिया है।

27 अप्रैल तक जिला अदालतें, कामर्शियल कोर्ट, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण एवं भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास अधिकरण पूर्व की भांति कार्य करेगी।केवल अतिआवश्यक मुकदमो की ही सुनवाई करेगी। अदालतें आम लोगों के लिए बंद रहेगी।


महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने सभी जिला न्यायाधीशों/पीठासीन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।


18 अप्रैल को कोरोना वायरस से पीडित जिलों को छोडकर प्रदेश की जिला अदालतों को खोलने का निर्णय लिया गया था। किन्तु प्रतिकूल रिपोर्ट आने के बाद अदालतों को खोलने का निर्णय वापस ले लिया गया है। अब इस संबंध में 27 अप्रैल को आगे की कार्य योजना पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।इसकी जानकारी निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी है।

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