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हरिशंकर सिंह की याचिका खारिज

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार कौंसिल में सदस्य सचिव के चुनाव की वैधानिकता के खिलाफ दाखिल अध्यक्ष हरिशंकर सिंह की याचिका खारिज कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार याची को बहुमत से हुए चुनाव को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है।

कोर्ट के साफ तौर पर पूछने पर याची के अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि याची ने बैठक में हिस्सा लिया था।

साथ ही उसकी आपत्ति को बहुमत से अस्वीकार करते हुए सदस्य सचिव के चुनाव का प्रस्ताव पारित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यूपी बार कौंसिल के किसी सदस्य के सदस्य सचिव पद पर चुने जाने पर कोई बार (प्रतिबंध) नहीं है ।

और न ही ऐसा कोई नियम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। याचिका में गत 21 मई को बहुमत से किए गए सदस्य सचिव के चुनाव को चुनौती दी गई थी।

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