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लॉक डाउन में मकान से बेदखली कोर्ट की अवमानना, अलीगढ़ के नगर आयुक्त को निर्देश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेदखली आदेशों पर रोक को सामान्य समादेश से लॉकडाउन के दौरान कोर्ट नहीं चलने के कारण बढ़ा दिया है। एक मामले में निषेधाज्ञा के बावजूद लॉकडाउन की अवधि में नगर निगम अलीगढ़ ने मकान से बेदखल कर दिया।

हाई कोर्ट ने ऐसी कार्रवाई को अवमानना करार दिया है। कोर्ट ने नगर निगम अलीगढ़ के नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह याची को मकान का कब्जा वापस सौंपे और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें।

कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो अदालत उन्हें अवमानना के आरोप में दंडित करेगी।
अलीगढ़ के गयूर अहमद की अवमानना याचिका पर यह आदेश न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी ने दिया है।

याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना है कि याची ने सिविल लाइंस, लाल डिग्गी के मलकह नगर में 252.40 स्क्वायर मीटर का प्लाट फ्री-होल्ड कराया था, जिसे लेकर सिविल कोर्ट में विवाद चल रहा है।

याची के पक्ष में अपर जिला जज ने निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है। इस बीच लॉकडाउन हो गया।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने सामान्य आदेश जारी कर कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सभी अदालतों द्वारा जारी अंतरिम आदेश लागू रहेंगे। कोर्ट ने इस अवधि में बेदखली आदि की कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है।

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