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कम दूरी की माल ढुलाई पर रेलवे ने दी रियायत

प्रयागराज ( अनुराग दर्शन समाचार) । कोरोना महामारी से बचाव हेतु पूरा देश लॉक डाउन की प्रक्रिया से गुजर रहा है जिस कारण औद्योगिक गतिविधियों में सुधार हेतु भारतीय रेलवे द्वारा माल ढुलाई में रियायत देने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 0-50 किमी तक की माल ढुलाई पर 50 फीसदी की छूट, 51-75 किमी की माल ढुलाई पर 25 फीसदी की छूट तथा 76-90 किमी तक की माल ढुलाई पर 10 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी एवं 91-100 किमी तक के माल की भी रलवे द्वारा ढुलाई की जाएगी। पूर्व में रेलवे द्वारा माल की धुलाई के लिए न्यूमतम 100 किमी दूरी की बाध्यता थी जिसमे रियायत देते हुए अब इस दूरी को समाप्त कर दिया गया है। यह रियायत कोयला, लौह खनिज, मिलिट्री यातायात, रेल मटेरियल कन्साइनमेंट एवं कंटेनर धुलाई के अतिरिक्त अन्य सभी तरह की माल धुलाई पर लागू होगी। यह रियायत 01 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इस रियायत के साथ अन्य किसी भी रियायत को लागू नहीं किया जायेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र से एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को माल ढुलाई में मिलने वाली 06रू की रियायत लागू रहेगी।

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