Latest

नहीं स्थगित होगी बीईओ भर्ती प्रारंभिक परीक्षा

हाईकोर्ट ने किया हस्तक्षेप से इनकार, याचिका खारिज

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए किसी प्रतियोगी छात्र को कोर्ट आना चाहिए। याची (प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति) को जनहित याचिका में परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति वीके बिडला की खंडपीठ ने प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में कोविड-19 के कारण सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन न करने पर संक्रमण फैलने की आशंका से परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी। कहा गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 16 अगस्त को प्रदेश के 22 जिलों में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इस परीक्षा में पांच लाख 15 हजार अभ्यर्थियों के हिस्सा लेने की संभावना है। बड़ी संख्या में परीक्षा के लिए केंद्रों में आने वाले प्रतियोगी छात्र-छात्राओं में संक्रमण बढऩे का खतरा है। कोर्ट ने तकनीकी खामियों के कारण मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

Related Articles

Back to top button