केरल व पश्चिम बंगाल के जमातियों को मिली ज़मानत

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । 4 माह पूर्व 21 अप्रैल को महबूबा पैलेस करेली से गिरफ्तार 16 विदिशियों सहित 30 जमातियों में केरल के अशरफ पी के तथा 24 परगना पश्चिम बंगाल के शहजान अली की जमानत सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता के विरोध और जमातियों के वकील सय्यद अहमद नसीम( गुड्डू) को सुनकर अपर जिला जज वीर भद्र सिंह ने स्वीकार कर ली है,
आरोपियों के विरुद्ध लॉक डाउन में प्रयागराज जनपद में आने एवम शाहगंज थाना क्षेत्र के मरकज़ स्थित मुसाफिर खाना में बिना प्रशासन की अनुमति के ठहरने,संक्रमण फैलाने,वीज़ा का उलंघन करने का आरोप था,आरोपियों की ओर से कहा गया कि सभी विदिशियों सहित 30 जमातियों में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था,और न ही किसी के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित किया गया,कई बार की जांच में सभी आरोपियों की रिपोर्ट निगेटिव आयी और किसी के द्वारा भी वीज़ा के नियमों का कोई उलंघन नहीं किया गया,विदेशी जमातियों द्वारा भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइड पर फॉर्म ‘सी’ अपलोड किया गया था,पुलिस व एल आई यू को भी जानकारी दी गयी थी,किसी भी आरोपी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है,दोनों आरोपी अनुवादक हैं तथा विदिशियों की भाषा का अनुवाद करना एवं उनको गाइड करना उनका काम है,और उनके विरुद्ध लगाई गई धारा 188,269,270,271आईपीसी,3 महामारी अधिनियम तथा 14 बी,14सी विदेशिओं विषयक अधिनियम का अपराध बनता ही नहीं है,जेल जाने के समय से लगातार तथा ज़्यादातर अदालत बन्द होने के कारण उनकी सुनवाई भी नहीं हो सकी,यहां तक कि 21 अप्रैल को जेल भेजे जाने के बाद से आज तक उनका वारन्ट भी नही बदला गया,
न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को 2-2 जमानत व मुचलका दाखिल करने पर रिहा किये जाने का आदेश किया गया।


