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रोटेमैक के निदेशक की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार) । कानपुर की रोटेमैक कंपनी के निदेशक उदय जे देसाई की अंतरिम जमानत की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना को सुनकर दिया है।
उदय जे देसाई ने कोरोना पॉजिटिव होने के आधार पर इलाज के लिए दो माह की अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना था कि 27 जुलाई को उदय जे देसाई की कोरोना पॉजिटिव आई है। उनकी आयु 65 वर्ष है और उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर होने के साथ सांस लेने की तकलीफ है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज पहले से चल रहा है। इसलिए उन्हें दो माह की अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वह अपना इलाज करा सकें।
सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व एडवोकेट संजय कुमार यादव ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि इससे पूर्व अदालत ने सीएमओ कानपुर को तीन डॉक्टरों का पैनल बनाकर उदय जे देसाई की जांच करने का निर्देश दिया था। सीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार उदय देसाई की हालत स्थिर है और उनका कानपुर के ही अस्पताल में उपचार किया जा सकता है।

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