प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को नोटिस
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आयुष प्रशांत त्रिवेदी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही की जाए। साथ ही आदेश का पालन कर अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा है कि यदि अनुपालन नहीं हुआ तो कोर्ट में उपस्थित हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने डॉ. जयशंकर शुक्ल की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता राधाकृष्ण पांडेय व मनीष पांडेय को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार आयुष विभाग के मोहम्मद हारून को नियुक्ति तिथि से तदर्थ सेवा को जोड़कर सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया गया लेकिन याची को नियमित होने की तिथि से परिलाभ दिए गए। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को याची के प्रत्यावेदन को हारून के तर्ज पर तीन माह में आदेश करने का निर्देश दिया। इस आदेश का पालन न करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।




