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सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड चुनाव के मामले में जवाब तलब

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 11 मार्च 2021 को हुए चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर नोटिस जारी कर राज्य सरकार व विपक्षियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान होने वाली कोई भी कार्यवाही याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति डॉ. केजे ठाकर एवं न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अल्लामा जमीर नकवी व अन्य की याचिका पर दिया है। याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी का कहना है कि पूर्व सदस्य जफर फारूकी बोर्ड के चेयरमैन चुने गए हैं। वह जब सदस्य थे तो वक्फ की जमीन अवैध रूप से बेच दी थी। वर्ष 2009 में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। चेयरमैन चुने जाने के बाद उन्होंने अपने पक्ष में केस वापस लेने का आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि बोर्ड के खाते का दशकों से ऑडिट नहीं कराया जा रहा है, जबकि चेयरमैन मुतवल्ली भी हैं। वक्फ एक्ट की धारा 46 व 47 में हर वर्ष ऑडिट कराने का प्रावधान है, जिसकी अनदेखी कर जमीनों की अवैध बिक्री व घोटाला किया जा रहा है। इस पर रोक लगाई जाए।

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