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डीएम से मांगे दुर्गापूजा आयोजन की अनुमति: हाईकोर्ट

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में दुर्गापूजा आयोजन की अनुमति की मांग में दाखिल जनहित याचिका यह कहते हुए निस्तारित कर दी कि दुर्गापूजा या अन्य सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति देना राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड-19 गाइडलाइन का विषय है। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह अपनी मांग जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे और वह सरकार की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करें।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने पीके राय व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव व सुनीता शर्मा ने बहस की। याची का कहना था कि वह कोविड गाइडलाइन का पालन कर दुर्गापूजा का आयोजन करना चाहते हैं। जिला प्रशासन को बंगाली वेलफेयर एसोसिएशन व दुर्गापूजा कमेटी के साथ पूजा शुरू होने से 21 दिन पहले बैठक करें।
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से यूपी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर दुर्गापूजा का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क पर कोई भी आयोजन नहीं होगा। कोई जुलूस नहीं निकालेगा और न ही मेला लगेगा। लोगों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेसिंग मास्क और हाथ धोने के निदेर्शों का सख्ती से पालन करना होगा।

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