हाईकोर्ट ने की ग्राम प्रधान की याचिका खारिज

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि ग्राम सभा के प्रस्ताव पर एसडीएम के अनुमोदन के बगैर ग्राम प्रधान को राज्य सरकार से घोषित पैनल अधिवक्ताओं से इतर अधिवक्ता से याचिका दाखिल कराने का अधिकार नहीं है।
पैनल से इतर अधिवक्ता नहीं करेंगे याचिका दाखिल
कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट वकील के मार्फत दाखिल ग्रामसभा की याचिका पोषणीय नहीं है। साथ ही पैनल से बाहर के अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल की गई ग्राम प्रधान की याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने सूर्यनाथ यादव की याचिका पर दिया है। आजमगढ़ के बनगांव के ग्राम प्रधान ने दो याचिकाएं दाखिल कीं। विपक्षी की तरफ से याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की गई थी। विपक्षी के अधिवक्ता का कहना था कि ग्राम प्रधान द्वारा प्राइवेट वकील से याचिका दाखिल कराना राजस्व संहिता 2006 की धारा 73 का उल्लंघन है। उनका कहना था कि केवल सरकार द्वारा जारी अधिवक्ता पैनल के अधिवक्ता से ही याचिका दाखिल कराई जा सकती है। कोर्ट ने पैनल से बाहर के अधिवक्ता से याचिका दाखिल कराने के कारण उन्हें सुनने से इनकार करते हुए खारिज कर दी।


