गिरफ्तार सपा नेताओं की इस मामले पर जमानत अर्जी मंजूर

सिविल लाइंस थाने में 3 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मुकदमा
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गिरफ्तार सपा नेताओं की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि आरोपितों की ओर से 50 हजार रुपये के दो जमानत बंधपत्र इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इस आशय की अंडरटेकिंग देने पर कि ऐसे अपराध की पुनरावृति नहीं करेंगे रिहा कर दिया जाए। गिरफ्तार महिला सपा नेता कमलेश केसरवानी की जमानत प्रार्थना पत्र पर यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर शुक्ला ने आरोपित के अधिवक्ता एवं एडीजीसी के तर्कों को सुन कर दिया।
अन्य आरोपित नेहा यादव, शिव यादव, निर्मला यादव, हिमांशु, मोनू यादव, राहुल पटेल, मोहित यादव, अमन पांडेय, मोहित पांडेय, सुशील कठेरिया व अजय भारतीय के जमानत प्रार्थना पत्र पर आदेश अपर सेशन जज इंद्रजीत सिंह ने अधिवक्ता रविंद्र यादव एवं एडीजीसी के तर्कों को सुनकर दिया।
मामला यह था सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था कि कि 3 अक्टूबर 2020 को सर्किट हाउस के पास 15-20 लोग हाथ में पोस्टर को ज्वलनशील पदार्थ से जलाकर सड़क से गुजर रहे लोगों पर फेंक रहे थे तथा सर्किट हाउस गेट पर सुरक्षा के लिए लगी गार्द को धक्का देते हुए तेजी से अंदर घुसकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए मीटिंग हाल की तरफ बढऩे लगे। लोक शांति को भंग करने का प्रयास किया।



