अतीक अहमद की होगी ऑनलाइन गवाही विशेष न्यायाधीश ने स्वीकारी पूर्व सांसद की अर्जी
प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। माननीयों की अदालत के विशेष न्यायाधीश डॉ. बालमुकुंद ने अतीक अहमद के मुकदमे में गवाही की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराए जाने तथा उन्हें पेश नहीं किए जाने की अर्जी को स्वीकार कर लिया। यह आदेश अतीक अहमद की ओर से पेश अर्जी पर उनके अधिवक्ता खान शौलत, खान फरहत तथा राधेश्याम पांडे के तर्कों व शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी, विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह तथा एडीजीसी राजेश गुप्ता के तर्कों को सुनकर दिया।
अदालत ने कहा कि मुकदमे में गवाही दर्ज होनी है। कोरोना महामारी के कारण मास्क एवं सामाजिक दूरी बनाए रखनी है। अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है। अदालत ने कहा कि इस अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है परंतु इस मुकदमे की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराए जाने की अपेक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की है, इसलिए इस अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए जिला जज को पत्र लिखा जाए और गवाह को तलब किया जाए।
अतीक अहमद की अर्जी में कहा गया था कि उन्हें गुजरात की अहमदाबाद जेल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रखा गया है। उन्हें आशंका है कि यदि उन्हें प्रयागराज की अदालत में पेश किया जाएगा तो निश्चित रूप से उनकी हत्या कर दी जाएगी। शंका ही नहीं, पूरा आधार है क्योंकि मुन्ना बजरंगी की हत्या की जा चुकी है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया था कि प्रयागराज से अहमदाबाद की दूरी 1450 किलोमीटर की है। वर्तमान समय में गुर्दे की बीमारी, रीढ की हड्डी तथा मधुमेह के रोग से पीडि़त हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से तलब नहीं किया जाए। उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होंगे और मुकदमे की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे।




