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प्रो. रीता जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। एमपी-एमएलए के विशेष जज पवन कुमार राय ने चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के एक मामले में प्रो. रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। उन्होंने उनके जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई चार जनवरी को होगी।
विदित हो कि 17 फरवरी, 2012 को विधान सभा चुनाव के दौरान इस मामले की एफआईआर सर्विलांस टीम के स्टैटिक मजिस्ट्रेटट मुकेश कुमार ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक प्रो. रीता बहुगुणा जोशी प्रचार का समय समाप्त होने के बाद भी बजरंगनगर में जनसभा कर रही थीं। विवेचना के बाद इस मामले में रीता जोशी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 133 के साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया।




