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कैसे हटाएंगे अवैध पूजा स्थलों का अतिक्रमण

हाईकोर्ट ने सूबे के मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक सरकारी जमीनों पर बने अवैध पूजा स्थलों को हटाने की कोई कार्रवाई न करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि कैसे व किस तरीके से लोक संपत्तियों से अवैध अतिक्रमण हटाएंगे? कोर्ट ने मुख्य सचिव को 12 जनवरी को पूरी जानकारी के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोरोना संक्रमण व पार्किंग व्यवस्था को लेकर कायम जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बने पूजा स्थलों को हटाने के निर्देश पर कोई प्रगति नहीं की। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार नहीं बता पा रही कि क्या किया जाए? प्रयागराज विकास प्राधिकरण ही बताये कि इस संबंध में किसे आदेश दिया जाए। कोर्ट ने दोनों के रवैये पर गहरी नाखुशी जाहिर करते हुए मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है।

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कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बाद ही मेले मे प्रवेश

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। माघ मेले की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्य सचिव व मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि कम से कम पांच दिन तक की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ आने वाले ही मेले मे प्रवेश पा सकेंगे। प्रयागराज शहर के बारे में कोई योजना नहीं दी। कोर्ट ने कहा कि यदि एक भी कोरोना संक्रमित शहर में आया तो पूरे मेले में संक्रमण फैलते देर नहीं लगेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार की योजना को संतोषजनक नहीं माना और संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करने की योजना पेश करने का मुख्य सचिव को निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र सरकार के अधिवक्ता से कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना की पूरी जानकारी मांगी है।

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पार्किंग स्थल बहाली पर मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज (अनुराग दर्शन समाचार)। हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस में पार्किंग स्थल बहाली पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पीडीए कालोनी में अवैध अतिक्रमण का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 12 जनवरी को होगी। प्रयागराज में ब्वायज हाईस्कूल की सड़क पटरी को वेंडिंग जोन बनाने पर रिहायशी कालोनी के लोगों को इक_ा हो रही है। इससे आये दिन घटित हो रही अप्रिय घटनाओं को लेकर दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने नगर निगम से जानकारी मांगी है।
उधर, स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में कोविड-19 मरीजों के लिए दूसरा गेट बनाने के मुद्दे पर कोर्ट ने मेडिकल कालेज प्राचार्य से हलफनामा मांगा है। पूछा है कि गेट का निर्माण पूरा हुआ या नहीं? यदि निर्माण पूरा नहीं हो सका तो प्रोजेक्ट मैनेजर हाजिर होकर बताएं कि उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने की कार्रवाई क्यों न की जाए।
तलब की तालाब की जानकारी रू जवाहर लाल नेहरू रोड स्थित तालाब की बहाली मामले में नगर आयुक्त व पीडीए के जोनल अधिकारी को तलब किया है। पूछा है कि कोर्ट की डिक्री का पालन किया गया कि नहीं? कोर्ट यह भी आदेश दिया है कि भविष्य में तालाब भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण न होने दिया जाए। तालाब बहाल किया जाय। इसे राजस्व अभिलेखों में तालाब दर्ज किया जाए

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